Jhar Media: गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है. 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए थे. दो दिन बाद सूरत से भी कई जिंदा बम बरामद किए गए थे.
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38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों की उम्रकैद
गुजरात हाईकोर्ट ने मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा और 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा. इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे. कोर्ट ने राज्य सरकार को मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपये और सामान्य रूप से घायलों को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. यह राशि 31 मार्च 2027 तक देने को कहा गया है.
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