Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पारसनाथ पहाड़ी पर मांस और शराब की बिक्री पर बैन लगाया जाए. झारखंड हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटक स्थल की तरह इस्तेमाल ना किया जाए. झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है.
राज्य सरकार कराए सुनिश्चित
हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार यह करवाना सुनिश्चित करें. हाई कोर्ट ने कहा कि पारसनाथ पहाड़ी एक धार्मिक स्थल है, और ऐसे स्थलों पर पहले कई बंदिशें लगाई गई हैं. झारखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई पर दिया है.



