Delhi: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सरकार को इस मामले पर जवाब देना था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह समय देने की मांग की. जिसे मुख्य न्यायाधीश वाली खंडपीठ ने मान लिया.
इसे पढ़ें- मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हिंदू, पाकुड़ और साहिबगंज में रिश्तेदारों के घर ली शरण
वक्फ बोर्ड में नहीं होगी नई नियुक्ति
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि इस दौरान वक्फ बोर्ड में कोई भी नई नियुक्तियां नहीं होंगी. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना,जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत की. बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 मई को अगली डेट निर्धारित की है.
इसे पढ़ें- 13 साल की बेटी का 5 लाख में सौदा, 3 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म, भागकर पहुंची थाने



