एसपी अमरजीत बलिहार हत्या मामला, दो आरोपियों को अब नहीं लगेगी फांसी

0
127
अमरजीत बलिहार (फाइल)

हाईकोर्ट ने दो आरोपियों के फांसी के आदेश तो उम्रकैद में बदला

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार और छह पुलिसकर्मियों की हत्या मामले दो माओवादियों के फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है. अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले पर खंडपीठ के दो जजों का अलग-अलग निर्णय होने से मौत की सजा को बरकरार रखना संभव नहीं है. भले ही अपराध बेहद गंभीर क्यों न हो.

इसे पढ़ें- BIG BOSS में मेरे लिए बना नेगेटिव माहौल, शो जीतने के बाद बोले गौरव खन्ना

छह आरोपियों में दो को हुई थी फांसी

दुमका की निचली अदालत ने एसपी अमरजीत बलिहार के हत्यारे दो माओवादी सुखलाल उर्फ प्रवीर मुर्मू और सनातन बास्की उर्फ ताला को फांसी की सजा सुनाई थी. इससे पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ के जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने अपील करने वालों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, जबकि जस्टिस संजय प्रसाद ने दोनों को दोषी मानते हुए मौत की सजा को उचित ठहराया था.

इसे भी पढ़ें- देवघर और गुमला में भव्य बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन, नड्डा बोले-  पार्टी से लोगों की हैं अपेक्षाएं 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here