Jhar Media: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है. ये नियम उन लोगों पर लागू है, जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID से PAN जारी हुआ था.
अगर आप समय पर लिंकिंग नहीं करवाते हैं, तो आपका PAN डी-एक्टिव हो जाएगा. इसका असर ITR फाइलिंग, बैंक KYC, लोन लेने और सरकारी सब्सिडी पर पड़ेगा.
क्या करें
आज ही इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लिंकिंग पूरी करें. प्रक्रिया आसान है – PAN नंबर, आधार नंबर और OTP से हो जाती है. जुर्माना भी जमा करना होगा.
























































