Jhar Media: गुमला के जवाहर नगर निवासी द्वारिकानाथ मिश्रा ने बताया कि उनके पास एक मारुति कार है. जिसका पंजीकरण नंबर (जेएच-01एफएल-1057) है. उन्होंने बताया कि यह कार बीते 15 दिसंबर से उनके घर के गैराज में खड़ी है, और तब से सड़क पर निकाली ही नहीं गई.
इसके बावजूद परिवहन विभाग रांची द्वारा धारा 194 डी मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बिना हेलमेट बाइक चलाने के आरोप में 1000 रुपये का चालान काट दिया गया. हैरानी की बात यह है कि उक्त चालान सीधे कार के मालिक द्वारिकानाथ मिश्रा के मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है.



