चारा घोटाला: लालू प्रसाद सहित तीन की सजा बढ़ाने की मांग पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार की CBI की अपील

0
146
लालू यादव

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित तीन अन्य की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल सीबीआई की अपील याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है. यह फैसला जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने किया. अब इस अपील पर आगे विस्तृत सुनवाई होगी.

सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार भारती ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि इसी घोटाले में सह आरोपी रहे पूर्व लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत सात-सात साल की सजा और 10-10 लाख रुपये का जुर्माना मिला था. जबकि लालू प्रसाद यादव, आईएएस अधिकारी बेक जूलियस और देवघर कोषागार के पदाधिकारी सुबीर भट्टाचार्य को विशेष अदालत ने सिर्फ साढ़े तीन साल की सजा दी थी, जो इस गंभीर अपराध के लिहाज से कम है.

सीबीआई ने कोर्ट से इन सजायाफ्ताओं को अधिकतम सजा देने की अपील की है. लालू प्रसाद और सुबीर भट्टाचार्य की ओर से अधिवक्ता देवर्षी मंडल ने, जबकि बेक जूलियस की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार ने पैरवी की. विशेष अदालत ने इस मामले में कुल छह लोगों को साढ़े तीन से छह साल की सजा सुनाई थी. हालांकि सह आरोपियों में से पूर्व सांसद आरके राणा और फूलचंद सिंह सहित तीन की मृत्यु हो चुकी है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here