Jhar Media: झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस जांच और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। सोमवार को न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पहले दी गई अंतरिम राहत को जारी रखने का निर्णय लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है।

बताया जाता है कि यह मामला ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और संभावित पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित कार्रवाई उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई थी, इसलिए बिना सक्षम अनुमति के पुलिस जांच और दंडात्मक कदम उचित नहीं हैं। इस पर अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई में ही रोक लगाते हुए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।

सोमवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। ईडी अधिकारियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि यदि रोक हटाई जाती है तो अधिकारियों के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वहीं राज्य पक्ष की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया और मामले की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि जब तक मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक पूर्व में दिया गया अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई पुलिस जांच या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इस आदेश के बाद फिलहाल ईडी अधिकारियों को राहत मिली है। अब सभी पक्ष 17 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं, जहां मामले में आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है।

 

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