कानून बना MMDR संशोधन बिल, झारखंड का 1.36 लाख करोड़ का दावा हुआ खत्म!

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HEMANT MMDR
सांकेतिक तस्वीर

New Delhi: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम यानीस- 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को मंजूरी दे दी है. कानून के तहत खनिज-युक्त भूमि पर राज्यों की अलग से टैक्स, सेस या लेवी लगाने की शक्तियों पर रोक लगाई गई है. हालांकि, इसके साथ ही झारखंड का करीब 1.36 लाख करोड़ रुपए का कथित बकाया स्वतः खत्म हो गया है. वहीं अब हेमंत सरकार संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है, और बकाया वापस पाने के लिए कानूनी रास्ता तैयार करने पर विचार कर रही है.

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