Ranchi News: रातू रोड इलाके में दखल दिहानी रुका, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस अंतरिम आदेश से उन प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके मकानों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा था और जिन पर बेदखली की तलवार लटक रही थी। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल क्षेत्र में चल रही कार्रवाई थम गई है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका में कहा गया कि बिना पर्याप्त सुनवाई और वैकल्पिक व्यवस्था के दखल दिहानी की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कई परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। याचिका में यह भी आग्रह किया गया कि प्रशासनिक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए प्रभावित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए।

यह हस्तक्षेप याचिका रौनक कुमार, सरिता देवी एवं अन्य प्रभावित लोगों की ओर से दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि कार्रवाई के दौरान आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और नोटिस व सुनवाई से जुड़े नियमों की अनदेखी की गई है। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए दखल दिहानी अभियान पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

साथ ही अदालत ने इस पूरे प्रकरण में हेहल अंचल अधिकारी (सीओ) को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने प्रशासन से पूछा है कि किन आधारों पर कार्रवाई की गई और क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। जवाब दाखिल होने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।

अदालत के इस आदेश के बाद मधुकम इलाके के प्रभावित परिवारों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

 

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