New Delhi: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में गुरुग्राम जिला प्रशासन ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 5 नवंबर से 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ (डिमोलिशन) की गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया है.
प्रशासन के इस आदेश के तहत गुरुग्राम में निजी और सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित होंगे. यह प्रतिबंध सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर और पाइपलाइन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी लागू रहेगा.
हालांकि, कुछ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी जा सकती है. लेकिन छूट प्राप्त परियोजनाओं को भी निर्धारित पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
जिला प्रशासन का यह कदम दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है. आने वाले दिनों में निर्माण गतिविधियों पर निगरानी और नियमों के पालन को लेकर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल सकती है.


