JPSC परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक, सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से रद्द की गई JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और FSO परीक्षा के मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों परीक्षाओं को रद्द करने के सरकारी फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई पर भी रोक रहेगी।

सरकार ने रद्द की है परीक्षाएं 

दरअसल, छात्रों के 24 दिनों तक चले आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा समेत FSO परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले का परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने विरोध किया और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

सरकार से मांगा जवाब 

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों परीक्षाओं के याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की बहाली का रास्ता भी साफ हो गया है। यानी जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं के आधार पर अपने पदों पर कार्यरत थे, उन्हें काम पर वापस बहाल किया जाएगा।

हाईकोर्ट के इस आदेश से सफल JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतिम निर्णय आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा।

 

 

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