Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL समेत राज्य की कई परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने CDPO, FRO और FSO परीक्षाओं के रद्दीकरण पर भी फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सेम ऑर्डर होगा फॉलो
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में पूर्व में दिए गए आदेश के अनुरूप ही सेम ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष सरकार का पक्ष रखा।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स समेत अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की। वहीं, हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अपना पक्ष रखा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत में दलीलें पेश कीं।
हटाए गए कर्मियों में खुशी
हाईकोर्ट के इस आदेश से परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है और आगे की कार्रवाई अदालत के अगले निर्देश पर निर्भर करेगी। मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है।
इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।


