एसिड अटैक पीड़ित राहुल कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

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रांची: Jharkhand High Court ने एसिड अटैक के पुरुष पीड़ित राहुल कुमार को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि एसिड अटैक जैसी गंभीर घटना से पीड़ित व्यक्ति को होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पीड़ा का आकलन महज तीन लाख रुपये की सहायता राशि से नहीं किया जा सकता।

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रांची निवासी राहुल कुमार की ओर से दायर लेटर्स पेटेंट अपील में 1374 दिनों की देरी हुई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देरी को माफ कर दिया। अदालत ने माना कि एसिड अटैक पीड़ित के लिए लंबा इलाज, पुनर्वास और जीवन की चुनौतियां मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में अपील दाखिल करने में हुई देरी को पर्याप्त कारण मानते हुए स्वीकार किया गया।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एसिड अटैक का प्रभाव केवल शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पीड़ित को जीवनभर मानसिक आघात, सामाजिक चुनौतियों और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने इस आधार पर राज्य सरकार को राहुल कुमार को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।

 

हाईकोर्ट के इस फैसले को एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों और उनके पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों में उचित मुआवजा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है।

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