Ranchi : सिविल कोर्ट में 16 अक्टूबर 2026 से 17 नवंबर 2026 तक वार्षिक अवकाश रहेगा। इस दौरान न्यायालयों में नियमित कामकाज प्रभावित रहेगा। हालांकि, आपराधिक न्यायालयों में अति-आवश्यक मामलों के निष्पादन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि जरूरी मामलों की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो।
न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने जारी किया आदेश
इस संबंध में रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, अवकाश की अवधि में आपराधिक मामलों से जुड़े अत्यंत आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए न्यायिक अधिकारियों की विशेष ड्यूटी निर्धारित की गई है। इसके साथ ही इन-चार्ज कोर्ट की व्यवस्था भी की गई है, जिससे जरूरी मामलों पर सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।
वार्षिक अवकाश के दौरान विशेष ड्यूटी
वार्षिक अवकाश के दौरान विशेष ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारी निर्धारित व्यवस्था के तहत आवश्यक मामलों का निष्पादन करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि अवकाश की अवधि में भी आपात और महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में न्यायिक कार्यवाही जारी रह सके।
रांची सिविल कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित न्यायिक अधिकारियों को निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करना होगा। वहीं, पक्षकारों और अधिवक्ताओं को अवकाश के दौरान न्यायालयों में होने वाले कार्यों के संबंध में निर्धारित व्यवस्था का ध्यान रखना होगा।


