New Delhi: केंद्र सरकार और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) के 30% तक सीमित कर दिया है. इस फैसले से इन दवाओं की कीमतों में 70% तक की भारी कमी आएगी और नई दरें 9 नवंबर 2026 से पूरे देश में लागू होंगी.
ट्रेड मार्जिन की सीमा
निर्माता से लेकर वितरक और खुदरा विक्रेता तक के कुल मुनाफे (ट्रेड मार्जिन) को अब एमआरपी के अधिकतम 30% पर तय किया गया है. केंद्र सरकार ने इसे लेकर जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं.
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