New Delhi: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर बिहार के बूथ स्तरीय एजेंटों (BLAs) का प्रशिक्षण शुरू किया है. 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े राज्य के लगभग 280 BLA इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, IIIDEM, नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं.
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिया प्रशिक्षण
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ विवेक जोशी के साथ अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में BLA को संबोधित किया. प्रशिक्षण की संकल्पना 4 मार्च, 2025 को आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) सम्मेलन के दौरान की गई थी. आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित किया एवं कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी किए गए मैनुअल, दिशा-निर्देश और निर्देशों में उल्लिखित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा.
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बीएलए ने कानूनी ढांचे की दी जानकारी
बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों का अवलोकन कराया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें चुनाव प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया, जिसमें मतदाता सूची की तैयारी, अद्यतन और संशोधन एवं संबंधित प्रपत्र और प्रारूप शामिल हैं. बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटि-रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बीएलए को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (ए) और 24 (बी) के तहत प्रथम और द्वितीय अपील के प्रावधान के उपयोग के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया, यदि वे प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से असंतुष्ट हैं.


