सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: खतरनाक और रैबीज ग्रस्त आवारा कुत्तों को इच्छामृत्यु देने की अनुमति

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नई दिल्ली: Supreme Court of India ने देशभर में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों और रैबीज के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि रैबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक आक्रामक और खतरनाक आवारा कुत्तों को कानूनी प्रक्रिया के तहत इंजेक्शन देकर इच्छामृत्यु (Euthanasia) दी जा सकती है।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और राज्य सरकारें तथा नगर निकाय इस समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कार्रवाई केवल पशु चिकित्सकों की जांच और Animal Birth Control Rules, 2023 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत ही की जाएगी।

कोर्ट ने राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी कि आदेशों की लगातार अनदेखी या जानबूझकर पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।

अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने, एंटी-रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और Animal Birth Control केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया है।

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